
चित्तौड़गढ़ जिला पुलिस अधीक्षक विकास कुमार द्वारा चलाये जा रहे अवैध शराब की धरपकड़ अभियान के दौरान दिनांक 15.07.2011 को थानाधिकारी चंदेरिया वृद्धिचंद मय जाप्ता श्री भेरुलाल सउनि, श्री षिवसिंह है.का., श्री धनराज है, का. कानि. श्री संतोषगिरी, पृथ्वीपालसिंह, प्रवीण सिंह, रामाराम मय सरकारी जीप चालक सुरेष कुमार के थाना से रवाना हो देवरी नाला पुलिया के पास उदयपुर की तरफ जाने वाले हाईवे फोरलेन पर नाकाबंदी प्रारम्भ की। दौराने नाकाबंदी एक ट्रक कंटेनर नं. एच.आर.79 5093 आई जिसे रोककर चालक खलासी का नाम पता पूछा तो एकदम घबरा गये। तसल्ली देकर पूछने पर चालक ने अपना नाम पवनसिंह पुत्र श्री बालसिंह राजपूत निवासी अबलाना थाना आर.एस.पुरा जिला जम्मू तथा खलासी ने अपना नाम कलवीर कुमार पुत्र श्री मोहन लाल चौधरी निवासी अबलाना थाना आर.एस.पुरा जिला जम्मू होना बताया कंटेनर चालक ने कन्टेनर में शराब होना तथा गुडगाव राजीव चौक से बिट्टू नामक व्यक्ति द्वारा ट्रक सौंपना ओर एक फर्जी ऑटो स्पेयर पार्टस की बिल्टी देना तथा आगे जहॉं माल पहुचाना मोबाईल फोन से बताना बताया। कंटेनर को खोल कर तलाषी ली गई तोविभिन्न ब्राण्ड की शराब के 984 कार्टन 1. रॉयल स्टेज व्हिस्की - 95 कार्टून 1140 बोतल 2. मूगल मोनार्क माल्ट व्हिस्की - 72 कार्टून 864 बोतल 3. एरिस्टोक्रेट प्रीमियम व्हिस्की 24 कार्टून 288 बोतल 4. एरिस्टोक्रेट ओल्ड रिजर्व व्हिस्की- 72 कार्टून 864 बोतल डर्बी स्पेषल व्हिस्की -72 कार्टून 864 बोतल 5. डीएसपी ब्ले

क डिलक्स व्हिस्की - 74 कार्टून 888 बोतल 6. रॉयल चैलेंज गोल्ड व्हिस्की - 14 कार्टून 168 बोतल 6. सिग्नेचर व्हिस्की - 14 कार्टून 168 बोतल 7 ब्लिण्डर प्राईड व्हिस्की-12 कार्टून 144 बोतल 8. पार्टी स्पेषल डिलक्स व्हिस्की - 74 कार्टून प्रत्ये कार्टून में 48 क्वाटर कुल 3648 क्वाटर 9. डिस्कवरी क्लासिक डिलक्स व्हिस्की - 124 कार्टून 1488 बोतल 10 पार्टी स्पेषल डिलक्स व्हिस्की -115 कार्टून 1380 बोतल 11 हैवार्डस 5000 स्ट्रांग बियर -220 कार्टून प्रत्येक कार्टून में 500 मिली के 24 टिन कुल 5280 टिन मिले ।
कंटेनर चालक पवन सिंह व खलासी कलवीर कुमार द्वारा हरियाणा राज्य में बिक्री की शराब अवैध रुप से तस्करी करने हेतु परिवहन करने से एक करोड़ रुपये की अंग्रेजी शराब तथा बीयर को पुलिस द्वारा जप्त कर कंटैनर को जप्त किया तथा चालक पवनसिंह व खलासी कलवीर को गिरफ्तार कर थाना चन्देरिया पर धारा 19/54 आबकारी अधिनियम एवं धारा 420, 467, 468, 471 भा.दं.सं. में प्रकरण दर्ज किया गया।
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