उज्जैन। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की महत्वाकांक्षी योजना मोटरयान चालक-परिचालक कल्याण योजना के अन्तर्गत क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय परिसर में चालक एवं परिचालकों का पंजीयन शिविर में विधायक डॉ.मोहन यादव ने कहा कि यह योजना गरीबों के कल्याण के लिये मददगार है। वाहन चालक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर सवारियों को लाने-ले जाने का जोखिमभरा कार्य प्रतिदिन करते हैं। मुख्यमंत्री ने इस तबके के लोगों का भी ध्यान रखा और उन्होंने 2015 में उक्त योजना को लागू किया। अब चालक-परिचालक एवं उनके परिजनों को विभिन्न योजनाओं का लाभ मिलेगा। डॉ.यादव ने मुख्यमंत्री आवास योजना की भी जानकारी दी। उन्होंने क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी से कहा कि चालक-परिचालकों की कल्याणकारी योजना का लाभ दिलवाने में किसी भी प्रकार की उन्हें कठिनाईयों का सामना न करना पड़े, ऐसा कार्य किया जाये।
क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी श्री मनोज तेहनगुरिया ने योजना की विस्तृत जानकारी देते हुए चालक-परिचालकों
से आग्रह किया कि वे अधिक से अधिक संख्या में योजना का लाभ लें और अपने साथियों को भी दिलवायें। उन्होंने चालक-परिचालकों से आग्रह किया वे सर्वप्रथम अपना नाम समग्र के पोर्टल पर अंकित करवायें। इसके बाद समग्र आईडी नम्बर की फोटोकापी एवं ड्रायविंग लायसेंस के साथ अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। इस योजना में किसी भी चालक-परिचालक से कोई फीस नहीं ली जायेगी। उन्होंने कहा कि राज्य शासन ने मोटरयान चालक-परिचालक कल्याण योजना वर्ष 2015 में प्रारम्भ की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य पंजीकृत परिवहन यान लायसेंसधारक चालकों और परिचालकों के समग्र कल्याण एवं पुनर्वास के उद्देश्य से स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना है। साथ ही कौशल उन्नयन, जीवन बीमा, दुर्घटना में स्थायी अपंगता होने पर पुनर्वासित करना, स्वरोजगार हेतु स्वयं का वाहन खरीदने में मदद करना, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं जैसे- विवाह, छात्रवृत्ति, अनुग्रह सहायता आदि का लाभ प्रदान करना है। श्रेष्ठ चालकों के लिये सारथीश्री पुरस्कार योजना भी लागू है। इस योजना में श्रेष्ठ चालकों में से एक चालक को 01 लाख रूपये की नगद राशि, प्रशस्ति-पत्र और ट्राफी प्रदान कर पुरस्कृत किया जायेगा।
उल्लेखनीय है कि मोटरयान चालक-परिचालक कल्याण योजना में मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी व्यावसायिक चालक-परिचालक की जीवित अनुज्ञप्ति होना चाहिये। साथ ही आवेदक का नाम समग्र के पोर्टल में अंकित होना चाहिये। योजना के तहत चालक-परिचालकों को 09 प्रकार की अलग-अलग योजनाओं में लाभ उपलब्ध कराया जायेगा। सर्वप्रथम इनके लिये मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना लागू की गई है। इसमें 20 हजार रूपये से 10 लाख रूपये तक की सहायता मुहैया कराई जायेगी। पात्रता 18 से 45 वर्ष की आयु होना चाहिये, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 5वी कक्षा उत्तीर्ण स्वप्रमाणीकरण के आधार पर मान्य की जायेगी। इस योजना में आय का कोई बन्धन नहीं है। सामान्य वर्ग के लिये 15 प्रतिशत, अधिकतम 01 लाख रूपये, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमी लेयर को छोड़कर) गरीबी रेखा के नीचे के व्यक्ति को मार्जिन मनी सहायता उपलब्ध कराई जायेगी। इस योजना का क्रियान्वयन परिवहन विभाग द्वारा किया जायेगा।
इसी प्रकार दूसरी योजना प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना लागू की गई है। इस योजना में दुर्घटना बीमा की सुविधा दी जायेगी। बीमित पंजीकृत चालक-परिचालक की दुर्घटनावश मृत्यु होने पर 02 लाख रूपये तथा दुर्घटना में दोनों आंखों की कुल तथा अपूरणीय क्षति या दोनों हाथों अथवा दोनों पैरों के काम करने में अक्षम होने या एक आंख की नजर खो जाने और हाथ अथवा एक पैर के काम करने में अक्षम होने की दशा में 02 लाख रूपये राशि उपलब्ध कराई जायेगी। इसी तरह एक आंख की नजर की अपूरणीय क्षति या एक हाथ अथवा एक पैर के काम करने में अक्षम होने की दशा में 01 लाख रूपये की बीमित राशि उपलब्ध कराई जायेगी। इस योजना में 18 से 70 वर्ष की आयु वाले पंजीकृत परिवहन यान चालक/परिचालक पात्र होंगे। इसी तरह तीसरी योजना स्थायी अपंगता की दशा में प्रशिक्षण व पुनर्वास के तहत दुर्घटना में स्थायी अपंगता की दशा में उनकी योग्यता और रूचि का आंकलन कर उन्हें स्कील डेवलपमेंट स्कीम के तहत वैकल्पिक रोजगार के लिये कौशल प्रशिक्षण दिया जायेगा।
चौथी योजना चिकित्सा सहायता योजना लागू है। पंजीकृत परिवहन चालक-परिचालक के परिवार को लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग द्वारा दीनदयाल अन्त्योदय उपचार योजना के अन्तर्गत लाभ प्रदान किया जायेगा। गंभीर बीमारी की स्थिति में राज्य बीमारी सहायता निधि के अन्तर्गत सहायता दी जायेगी। पांचवी योजना प्रसूति सहायता के तहत चालक-परिचालक महिला होने की स्थिति में स्वयं तथा पुरूष होने की स्थिति में उसकी पत्नी को प्रथमत: मात्र 02 प्रसूतियों के लिये लाभ प्रदान किया जायेगा। छठी योजना छात्रवृत्ति है। इसमें ऐसे पंजीकृत चालक-परिचालक, जो कि अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, सामान्य निर्धन वर्ग के अन्तर्गत आते हैं, उनको सम्बन्धित विभाग द्वारा छात्रवृत्ति के मापदण्ड के अनुसार उपलब्ध करवाई जायेगी। सातवी योजना विवाह सहायता योजना है। इसमें चालक-परिचालक के परिवार की बेटियों के विवाह हेतु आर्थिक सहायता मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अन्तर्गत दी गई शर्तों के पालन करने पर राशि सामाजिक न्याय विभाग द्वारा प्रदान की जायेगी। आठवी योजना अनुग्रह सहायता योजना है। इसमें पंजीकृत चालक-परिचालक की स्वयं या उसके परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु होने पर अन्त्येष्टी/अन्तिम क्रियाकर्म के लिये 02 हजार रूपये की सहायता राशि तत्काल स्थानीय निकाय द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी। अन्तिम नौवी योजना सारथीश्री पुरस्कार योजना है। इसमें श्रेष्ठ चालकों में से एक चालक को सारथीश्री पुरस्कार से पुरस्कृत किया जायेगा। इसमें 01 लाख रूपये की नगद राशि, प्रशस्ति-पत्र तथा ट्राफी उपलब्ध कराई जायेगी। यह पुरस्कार राज्य शासन द्वारा कार्यक्रम आयोजित कर प्रदान किया जायेगा।
कार्यक्रम के अन्त में आभार उप परिवहन आयुक्त श्री हेमन्त मुद्गल ने प्रकट किया। कार्यक्रम के प्रारम्भ में विधायक डॉ.मोहन यादव का क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी सहित समिति के सदस्यों एवं परिवहन कार्यालय के अधिकारी-कर्मचारियों ने पुष्पहारों से स्वागत किया।
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