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कन्या भ्रूण हत्या की सूचना देने वाले को एक लाख रूपये का ईनाम दिया जायेगा । लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम की बैठक सम्पन्न

उज्जैन । कन्या भ्रूण हत्या की पुख्ता सूचना देने पर तथा सूचना के सही प्रमाणित होने पर सूचना देने वाले को एक लाख रूपये का पुरस्कार दिया जायेगा तथा इसकी जानकारी भी गुप्त रखी जायेगी। कोई भी व्यक्ति कन्या भ्रूण हत्या की सूचना मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी और सिविल सर्जन को दे सकता है। यह जानकारी जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.शशि गुप्ता द्वारा लिंग प्रतिषेध अधिनियम के क्रियान्वयन की मॉनीटरिंग समिति की बैठक में दी गई। बैठक कलेक्टर श्री संकेत भोंडवे की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में जिला सलाहकार समिति के सदस्य श्री राजकुमार नेमा, डॉ.एमएल मालवीय, डॉ.वीरबाला छाजेड़, डॉ.अरूणा व्यास एवं श्री यशवंत अग्निहोत्री मौजूद थे। बैठक में जानकारी दी गई कि उज्जैन जिले में अप्रैल से दिसम्बर के बीच 26 हजार 478 प्रसव हुए हैं। इनमें से 26 हजार 178 प्रसव संस्थागत हुए हैं। स्त्री-पुरूष लिंगानुपात जन्म के समय उज्जैन जिले का 954 है। जिले में वर्तमान में 10 इकोकार्डिक मशीन संचालित हैं। इनमें नागदा क्लिनिक खाचरौद, पाटीदार इकोकॉर्डिक उज्जैन, शर्मा कॉर्डिक सेन्टर उज्जैन, भार्गव हार्ट हॉस्पिटल उज्जैन, अमृत क्लिनिक उज्जैन, अल्ट्रासाउण्ड क्लिनिक बड़नगर, सीएचएल मेडिकल सेन्टर उज्जैन, डेल्टा डायग्नोस्टिक सेन्टर उज्जैन, श्री क्लिनिक उज्जैन तथा चौधरी हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर नागदा शामिल है। इसी तरह फर्टिलिटी और आईवीएफ के जिले में चार सेन्टर हैं। इनमें कंवल फर्टिलिटी वूमन हेल्थ केयर फ्रीगंज उज्जैन, किलकारी टेस्ट ट्यूब फ्रीगंज उज्जैन, मां गड़ा लाईफ आर्ट सेन्टर फ्रीगंज तथा सीआरडी गार्डी हॉस्पिटल एण्ड मेडिकल कॉलेज सुरासा उज्जैन शामिल हैं। जिले में वर्तमान में 59 सोनोग्राफी सेन्टर संचालित हैं। इन सेन्टरों की समय-समय पर मॉनीटरिंग समितियों द्वारा जांच की जाती है। बैठक में बताया गया कि जिले में पीसी एण्ड पीएनडीटी के तहत छह सोनोग्राफी सेन्टर्स पर रोक लगाई हुई है। जो केन्द्र निरस्त किये गये हैं, उनमें श्री गुरूनानक दवाखाना बसस्टेण्ड घोंसला, श्री सिद्धेश्वर नर्सिंग होम विष्णुपुरा उज्जैन, रोगी कल्याण समिति जिला उज्जैन, शासकीय माधव नगर हॉस्पिटल उज्जैन, सोड़ानी डायग्नोस्टिक सेन्टर उज्जैन तथा मनीपाल अंकुर एड्रोलॉजी एण्ड रिप्रोडक्टिव सेन्टर सीएचएल नानाखेड़ा शामिल है। बैठक में कलेक्टर श्री संकेत भोंडवे ने निर्देश दिये कि सोनोग्राफी सेन्टर्स पर सतत निगरानी रखी जाये एवं लिंग परीक्षण एवं भ्रूण हत्या का प्रकरण कहीं संज्ञान में आता है तो कड़ी कार्यवाही की जाये। उन्होंने नये सेन्टर्स के लिये प्राप्त आवेदनों को ऑनलाइन करने के निर्देश दिये हैं। बैठक में  जानकारी दी गई कि जो चिकित्सक एमडी रेडियोलॉजिस्ट नहीं हैं अथवा जिन्होंने डीआरडी की डिग्री नहीं की है वे सोनोग्राफी सेन्टर्स का संचालन तब तक नहीं कर सकते, जब तक कि नियमानुसार छह माह का प्रशिक्षण एवं परीक्षा पास नहीं करते। कलेक्टर ने सूचना शिक्षा एवं संचार गतिविधियों को तेज करने के लिये शहर एवं कस्बों में होर्डिंग लगाने, ग्राम पंचायतों में वाल पेन्टिंग करवाने तथा सिनेमा हॉलों में स्लाइड प्रदर्शन करने को कहा है।
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