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जो बी. पी. एल. नहीं हैं, वे अपने नाम स्वेच्छा से कटवा लें । विधानसभा प्राकल्लन समिति ने ली अधिकारियों की बैठक

उज्जैन । विधानसभा प्राकल्लन समिति ने आज बुधवार को अपने उज्जैन भ्रमण के दौरान मेला कार्यालय में अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में समिति के अध्यक्ष श्री गिरीश गौतम ने कहा कि गरीबी रेखा की सूची में केवल पात्र हितग्राहियों के नाम ही होना चाहिएं, जिन अपात्र व्यक्तियों के सूची में नाम हैं, वे अपने नाम स्वेच्छा से बी. पी. एल. सूची से कटवा लें जिससे पात्र गरीबों को लाभ मिल सके। खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत ड्रायव्हर, कंडक्टर, घरेलू काम-काजी महिलाओं आदि को पात्रता पर्ची खाद्य विभाग दिए जाना सुनिश्चित करे, जिससे उन्हें सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ मिल सके।
बैठक मेला कार्यालय के सभाकक्ष में सम्पन्न हुई जिसमें कलेक्टर श्री संकेत भोंड़वे, प्राक्कलन समिति के सदस्य श्री महेन्द्रसिंह कालुखेड़ा, श्रीमती नीना विक्रम वर्मा, डॉ.मोहन यादव, एवं अधिकारीगण उपस्थित थे।
राशन के लिए न जाना पड़े दूर
सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत जिले में संचालित दुकानों की समीक्षा के दौरान बताया गया कि कई स्थानों पर राशन लेने के लिए उपभोक्ताओं को 4 से 5 कि.मी. तक दूर जाना पड़ता है। इस पर समिति के अध्यक्ष ने सुझाव दिया कि राशन की उप-दुकानें (मूल दुकान से संम्बद्ध) खोली जाएँ, जिससे राशन प्राप्ति के लिए दूर ना जाना पड़े।
फल-सब्जी आदि की जांच करें
बैठक में फल-सब्जियों को कृत्रिम रुप से बढ़ाए एवं पकाए जाने की समस्या के संबंध में सुझाव दिया गया कि न केवल इनकी बिक्री रोकी जाए, बल्कि यह भी पता किया जाए कि ये बाजार में कहां से बिकने आई हैं। जांच उपरान्त दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। गन्दे पानी से सब्जी उगाने पर भी रोक लगाई जाए।
पेट्रोल पम्प पर हों आवश्यक सुविधाएँ
समिति के अध्यक्ष ने कहा कि जिले में संचालित सभी पेट्रोल पम्प पर हवा, पानी, महिलाओं एवं पुरुषों के लिए पृथक-पृथक शौचालय आदि की व्यवस्था हो। इस पर कलेक्टर ने निर्देश दिए कि खाद्य विभाग 15 दिन में यह कार्रवाई करे, जो पम्प ऐसा नहीं करते हैं, उन्हें सील किया जाए।
अन्य दुकाने बन्द कराएं
विधायक डॉ. मोहन यादव ने बताया कि जिले के कई पेट्रोल पम्प पर अन्य दुकानें भी अनाधिकृत रुप से संचालित होती हैं, जिनके होने से पेट्रोल पम्प की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो सकता है। समिति अध्यक्ष ने कहा कि जांच कर इन्हें बन्द कराने की कार्यवाही की जाए। कलेक्टर श्री भोंड़वे ने खाद्य विभाग को निर्देश दिए कि सभी पेट्रोल पम्प द्वारा आपदा नियंत्रण का पूर्वाभ्यास (मॉक ड्रिल) समय – समय पर नियमित रुप से कराई जाए।
मिलावट पर कार्यवाही करें
समिति अध्यक्ष ने निर्देश दिए कि जिन पेट्रोल पम्प पर पेट्रोल तथा डीजल में मिलावट पाई जाती है, उनके विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाए। इसी के साथ इस बात की भी जांच की जाए कि पेट्रोल पम्प को केरोसीन कहां से उपलब्ध हुआ। इन्हें केरोसीन बेचने वालों के खिलाफ भी कार्यवाही की जाए।
पात्रता पर्ची के स्थान पर आई.डी. कार्ड
कलेक्टर श्री संकेत भोंडवे ने बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत पात्रता पर्ची के स्थान पर हितग्राहियों को एक आई.डी. कार्ड बनाकर दिया जा सकता है, जिस पर उसे 15- 16 शासकीय योजनाओं का लाभ मिल सके।
हर केरोसीन टेंकर एवं उचित मूल्य सामग्री वाहन पर जी.पी.एस. लगे
समिति अध्यक्ष ने कहा कि जिले में केरोसीन एवं उचित मूल्य सामग्री सप्लाय करने वाले हर वाहन पर जी.पी.एस. लगवाया जाए, जिससे इनकी कालाबाजारी रोकी जा सके। नागरिक आपूर्ति निगम यह सुनिश्चित करे कि उनकी सामग्री बिना जी.पी.एस. के वाहन से उचित मूल्य की दुकानों तक न जाए। उपार्जन की गाड़ियों में भी जी.पी.एस. लगाया जाए।
बैठक में जानकारी दी गई कि नापतौल विभाग द्वारा इस वित्तीय वर्ष में 203 प्रकरण बनाये गये हैं। समिति ने निर्देशित किया कि जिनके प्रकरण बने हैं, उनका पुन: निरीक्षण करते हुए इस कार्य की पंजी रखी जाये। समिति द्वारा हाईवे के किनारे के ढाबों का पंजीयन कराया जाये तथा ढाबों एवं मध्याह्न भोजन योजना के रसोईयों का स्वास्थ्य परीक्षण करवाया जाये।
समिति ने कलेक्टर के सुझावों पर सहमति दी
बैठक में कलेक्टर श्री संकेत भोंडवे ने सुझाव दिया कि फूड कंट्रोल एक्ट की वर्तमान धारा में परिवर्तन कर जिला दण्डाधिकारी के स्तर पर दण्ड एवं सजा के प्रावधानों में वृद्धि की जाना चाहिये। वर्तमान में जुर्माने के प्रावधान अत्यधिक कम हैं।
इसी तरह कलेक्टर ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्य एवं अन्य वस्तुओं के परिवहन में लगे वाहनों के लिये 03 वर्ष से अधिक पुराने वाहन नहीं लगाने का सुझाव दिया। समिति अध्यक्ष ने उक्त दोनों सुझाव अपनी रिपोर्ट में सम्मिलित करने के निर्देश दिये हैं।
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