चित्तौड़गढ़- 28 अक्टूबर - दिनाक 25.10.2010 को 8.30 बजे प्रातः श्रीमती कमला पन्नि बद्रीलाल जाति जाट उम्र 42 वर्ष नि. माता जी का खेडा थाना रेलमगरा पुत्री भैरू लाल जाट निवासी डिण्डोली अपने ससुराल माताजी का खेडा से अपने पीहर डिण्डोली मोसर मे आई हुई थी। जो पुनः दिनांक 25.10.2010 को 12.30 बजे दिन में अपने ससुराल माताजी का खेडा जाने के लिए रवाना हुई। डिण्डोली एवं नया खेडा के बीच अज्ञात बदमाशों द्वारा श्रीमती कमला का गला एवं पैर काट हत्या कर कमला के गले से रामनवमी, पांव से चादी की कडिया एवं कन्दोरा निकाल कर ले गये। इस घटना पर थाना राशमी पर अभियोग संख्या 222@10 धारा 302,394 भादस मे पंजीबद्व किया गया। घटना की सूचना मिलते ही डॉ. गिर्राज मीणा, पुलिस अधीक्षक, चित्तौड़गढ़, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (मु) मुख्यालय एवं वृताधिकारी कपासन मय एमओेबी टीम, डॉगस्कोट, एफएसएल टीम, थानाधिकारी कपासन, राशमी मय जाप्ता के मौके पर पहुंचे। घटनास्थल का निरीक्षण किया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक डॉ. गिर्राज मीणा द्वारा प्रकरण यथाशीघ्र कार्यवाही करने एवं अभियुक्तों की गिरतारी के लिए श्री मनोज कुमार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, (मु.) के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसमें श्री नारायण सहाय, वृताधिकारी कपासन, श्री लाभूराम, पु.नि. थानाधिकारी कपासन, भैरूलाल, उ.नि., थानाधिकारी राशमी, शिवलाल मीणा, उ.नि. थानाधिकारी भदेसर, गिरवरसिंह हैडकानि. कानि. ओमप्रकाश, संजय, पन्नालाल, गोपाल को सम्मिलित किया गया।
टीम के सदस्यों द्वारा साईन्टिफिक तरीके से अनुसंधान किया गया तो भैरूलाल पिता तुलसीराम सालवी नि. नयाखेड़ा उर्फ गणेशपुरा की संदिग्धता पाई जाने से भैरूलाल की तलाश की जाकर दिनांक 27.10.2010 को शनि महाराज से राउण्डउप कर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (मु.) एवं टीम द्वारा गहन पूछताछ की गई तो सामने आया कि मृतका व भैरूलाल के बीच प्रेम प्रसंग होने से मृतका कमला घटना के दिन भैरूलाल के साथ चली गई। भैरूलाल के मन में बदनीयति आ जाने से कमला के गले पर कुल्हाडी से वारकर हत्या कर दी। हत्या के पश्चात् मृतका के पांव में पहनी हुई कडिया पाव काट कर, आभूषण चांदी का कन्दोरा, कडिया एवं मोबाईल लेजाना स्वीकार किया। इस पर अभियुक्त को गिरतार कर इसकी सूचना पर नयाखेडा पास स्थित कुए में से आलाय कत्ल कुल्हाडी एवं अभियुक्त के मकान से मशरूका कन्दोरा एवं कडिया बरामद किया गया। अभियुक्त को न्यायालय में पेश कर 08 दिन का पी.सी. रिमाण्ड प्राप्त किया गया । अभियुक्त से शेष मशरूका के सम्बन्ध में पूछताछ जारी है।
टीम के सदस्यों द्वारा साईन्टिफिक तरीके से अनुसंधान किया गया तो भैरूलाल पिता तुलसीराम सालवी नि. नयाखेड़ा उर्फ गणेशपुरा की संदिग्धता पाई जाने से भैरूलाल की तलाश की जाकर दिनांक 27.10.2010 को शनि महाराज से राउण्डउप कर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (मु.) एवं टीम द्वारा गहन पूछताछ की गई तो सामने आया कि मृतका व भैरूलाल के बीच प्रेम प्रसंग होने से मृतका कमला घटना के दिन भैरूलाल के साथ चली गई। भैरूलाल के मन में बदनीयति आ जाने से कमला के गले पर कुल्हाडी से वारकर हत्या कर दी। हत्या के पश्चात् मृतका के पांव में पहनी हुई कडिया पाव काट कर, आभूषण चांदी का कन्दोरा, कडिया एवं मोबाईल लेजाना स्वीकार किया। इस पर अभियुक्त को गिरतार कर इसकी सूचना पर नयाखेडा पास स्थित कुए में से आलाय कत्ल कुल्हाडी एवं अभियुक्त के मकान से मशरूका कन्दोरा एवं कडिया बरामद किया गया। अभियुक्त को न्यायालय में पेश कर 08 दिन का पी.सी. रिमाण्ड प्राप्त किया गया । अभियुक्त से शेष मशरूका के सम्बन्ध में पूछताछ जारी है।
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